सीजेएम की अदालत ने लैंपस गबन मामले में सचिव को सुनाई 6 साल सजा एवं ₹25 लाख जुर्माना

सिमडेगा:सिमडेगा सीजेएम आंनद मनी त्रिपाठी के अदालत ने सोमवार को सिमडेगा लैम्पस गबन मामले में जेल में बंद लैम्पस सचिव रहे आरोपी करमदयाल महतो को 6 वर्ष की सजा एवम 25 लाख रुपये की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर 1 साल अतिरिक्त की सजा सुनाई है। इस संदर्भ में सिमडेगा थाना कांड संख्या 48/19 के तहत मामला दर्ज है।उस समय के तत्कालीन सहकारिता पदधिकारी रामनाथ मांझी के द्वारा इस मामले में सिमडेगा थाना में मामला दर्ज कराया था। दर्ज मामला के बाद रांची से ऑडिट टीम आयी थी जिसके द्वारा करमदयाल महतो के ऊपर एक करोड़ 47 लाख 16 हजार 633 का गबन का मामला उजागर किया था। जिसके बाद सिमडेगा पुलिस ने करमदयाल महतो को गिरफ्तार करते हुवे जेल भेजा था। बताया गया करमदयाल महतो करीब पौंने चार साल से जेल में बंद है ।और इसी मामले में 7 गवाहो के बयान सुनने के बाद सीजेएम आनंदमणि त्रिपाठी की अदालत ने 6 वर्षो की सजा एवम 25 लाख रूपये जुर्माना सुनाई है। वही तमाम साक्ष्य एवं दलीलें प्रभारी पीपी अमित श्रीवास्तव ने पेश की।

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